अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने इस फैसले में विवादित जमीन रामजन्मभूमि न्यास को देने का फैसला किया है यानी विवादित जमीन राम मंदिर के लिए दे दी गई है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अलग स्थान पर जगह देने के लिए कहा गया है. यानी कोर्ट ने अयोध्या में ही मस्जिद बनाने के लिए अलग जगह जमीन देने का आदेश दिया है. राम मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया है.
- अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
- अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ
- विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक
- मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन का आदेश
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- राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाए सरकारसुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या की विवादित जमीन का अधिकार हिंदू पक्ष को दे दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि तीन महीने में एक ट्रस्ट बनाया जाए, जो मंदिर निर्माण का काम देखे. यानी कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया है और अब केंद्र सरकार को आगे की रूपरेखा तय करनी है.
11:38:25 AM
- फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पक्षमुस्लिम पक्ष के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन फैसले में कई विरोधाभास है, लिहाजा हम फैसले से संतुष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि हम फैसले का मूल्यांकन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला लेंगे.
11:33:53 AM
- तीन महीने के अंदर ट्रस्ट बनाए सरकारसुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र सरकार तीन महीने में स्कीम लाए और ट्रस्ट बनाए. यह ट्रस्ट राम मंदिर का निर्माण करेगा.
11:20:24 AM
- मुस्लिम पक्ष को मिलेगी 5 एकड़ जमीनसुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि विवादित जमीन पर मुसलमान अपना एकाधिकार सिद्ध नहीं कर पाए. इसलिए विवादित जमीन पर रामजन्मभूमि न्यास का हक है. जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन किसी दूसरी जगह दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में उचित स्थान पर मस्जिद बनाने को जमीन दे.
11:17:45 AM
- रामजन्मभूमि न्यास को मिलेगी विवादित जमीनसुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे पुराने केस में ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है. इस फैसले में कोर्ट ने विवादित जमीन का हक रामजन्मभूमि न्यास को दिया है. जबकि मुस्लिम पक्ष यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
11:07:55 AM
- मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीनकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए. यानी कोर्ट ने मुस्लिमों को दूसरी जगह जमीन देने का आदेश दिया है.
11:01:50 AM
- जमीन पर दावा साबित करने में मुस्लिम पक्ष नाकामकोर्ट ने फैसले में कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है.
10:57:47 AM
- आस्था के आधार पर मालिकाना नहीं- कोर्टकोर्ट ने फैसले में कहा कि आस्था के आधार पर जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता. साथ ही कोर्ट ने साफ कहा कि फैसला कानून के आधार पर ही दिया जाएगा.
10:49:42 AM
- मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पुख्ता जानकारी नहींकोर्ट ने ASI रिपोर्ट के आधार पर अपने फैसले में कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की भी पुख्ता जानकारी नहीं है.
10:42:39 AM
- निर्मोही अखाड़े का दावा खारिजसुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है.
10:41:17 AM
- 1949 में रखी गईं मूर्तियांअयोध्या पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई फैसला पढ़ रहे हैं. इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि 1949 में मूर्तियां रखी गईं.
10:31:37 AM
- फैसले की कॉपी पर जजों ने किए दस्तखतकोर्ट रूम में फैसले की कॉपी लाई गई, जिसके बाद फैसले की कॉपी पर सभी जजों ने दस्तखत किए.
10:28:31 AM
- कोर्ट रूम में सभी पक्षकार मौजूदअयोध्या पर फैसला आने वाला है, जिससे पहले कोर्ट रूम खचाखच भरा है. सभी पक्षकार भी कोर्ट में मौजूद हैं.
10:14:52 AM
- सुप्रीम कोर्ट पहुंचे CJIचीफ जस्टिस रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कुछ देर बाद रंजन गोगोई कोर्ट रूम पहुंचेंगे, जहां 10.30 बजे के बाद अयोध्या केस का फैसला सुनाया जाएगा.
09:58:46 AM
- CJI कोर्ट के बाहर वकीलों का जमावड़ाचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की कोर्ट के बाहर वकीलों का भारी जमावड़ा है. हर किसी को चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम पहुंचने का इंतजार है, जिसके बाद देश के सबड़े बड़े और पुराने केस का फैसला सुनाया जाएगा.
09:45:32 AM
- कोर्ट पहुंचे तुषार मेहताअयोध्या पर फैसले की घड़ी बस करीब है. सुप्रीम कोर्ट में वकीलों का आना शुरू हो गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं.
09:43:16 AM
- शिया वक्फ बोर्ड के वकील ने क्या कहाशिया वक्फ बोर्ड के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड के केस पर फैसला आएगा. उन्होंने कहा कि मीर बाकी शिया था और किसी भी शिया द्वारा बनाई गई मस्जिद को सुन्नी को नहीं दिया जा सकता, यही अपील शिया वक्फ बोर्ड की है.
09:23:41 AM
- चार सूट पर फैसला सुनाएगी बेंचचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की विशेष पीठ चार सूट पर फैसला सुनाएगी. सूट नंबर 1 गोपाल सिंह विशारद से जुड़ा है, दूसरा निर्मोही अखाड़ा, तीसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और चौथा सूट रामलला विराजमान से जुड़ा है.
- कोर्ट में क्या होगासुबह करीब 9.30 बजे के बाद सभी जज कोर्ट पहुंचना शुरू हो जाएंगे. इसके बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई समेत बेंच के बाकी जज भी वहां पहुंच जाएंगे. ठीक 10.30 बजे सभी पांचों जज बैठ जाएंगे और पांच लिफाफे फाड़े जाएंगे, जिनके अंदर अयोध्या का फैसला है. इसके बाद अयोध्या का फैसला पढ़ा जाएगा.
- सुप्रीम कोर्ट इलाके में धारा 144अयोध्या पर फैसला आने में बस कुछ वक्त बचा है, जिससे पहले सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है. साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 भी लागू कर दी गई है.
- फैसले से पहले क्या बोले निर्मोही अखाड़ा के वकीलफैसले से पहले निर्मोही अखाड़ा के वकील तरुणजीत वर्मा ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि 491 साल बाद इस तरह का फैसला आ रहा है जो भारत को जोड़ने का काम करेगा. उन्होंने कहा कि आज जो फैसला आएगा, उससे पूरा विवाद खत्म हो जाएगा.
- फैसले से पहले क्या बोले निर्मोही अखाड़ा के वकील
- 2010 में आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसलाअयोध्या विवाद पर 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था. इस फैसले में कोर्ट ने 2.77 एकड़ जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला के बीच बांटने का आदेश दिया था. कोर्ट के इस आदेश को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ अपना फैसला सुनाने जा रही है.
- इन पांच जजों ने की सुनवाईचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अब यही पीठ फैसला सुनाएगी. इस पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नज़ीर शामिल हैं. इन पांचों जजों ने अयोध्या विवाद की सुनवाई की है, जिसके बाद आज इस मामले में फैसला आ रहा है.
- फैसले के बाद AIMPLB की प्रेस कॉन्फ्रेंसअयोध्या पर फैसले के मद्देनजर राजनीतिक दलों से लेकर सामाजिक और धार्मिक संगठनों तक हर तरफ से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है. सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी मीडिया को संबोधित करेंगे. जिलानी के साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहेंगे.
- 40 दिन लगातार चली सुनवाईचीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अयोध्या केस में 40 दिनों तक लगातार सुनवाई की. यह सुनवाई 6 अगस्त से शुरू हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
- अजमेर दरगाह दीवान ने भी की अपीलअजमेर दरगाह दीवान जैनुल आबेदीन चिश्ती ने अपील की है कि जिस पक्ष के हक में फैसला आए वो खुशी न मनाए और जिसके खिलाफ फैसला आए वो निराश नहीं हो.
- नोएडा में धार्मिक स्थलों की चेकिंगफैसले के मद्देनजर नोएडा में खास एहतियात बरता जा रहा है. नोएडा पुलिस धार्मिक स्थलों की चेकिंग कर रही है.
- भागवत ने की शांति की अपीलअयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.
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