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_*हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस ( National Voters Day) को मनाने का उद्देश्य युवाओं को मतदान के लिए जागरुक करना है इस दिन को देश के लोकतंत्र का त्योहार भी कह सकते हैं. इस दिन वोट देने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जश्न का दिन होता है. मतदान करना हर जिम्मेदार नागरिक का अधिकार है, क्योंकि देश के नागरिकों से वोट से ही फैसला होता है कि सरकारी किसकी बनेगी. इस साल नेशनल वोटर्स डे की थीम Electoral Literacy for Stronger Democracy है*_
_*क्यों मनाता जाता है नेशनल वोटर्स डे:-❓*_
_25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी. चुनाव आयोग के 61 वें स्थापना दिवस पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार नेशनल वोटर्स डे मनाया गया था. साल 2011 से लगातार हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है_
_*निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने के लिए न्यूनतम आयु क्या है:-❓*_
_निर्वाचक नामावली में नाम लिखवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है_
_*राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जानिए कुछ जरूरी बातें:-*_
_इलेक्शन कमीशन एक व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में रजिस्टर करता है. हालांकि एक बार घर का पता बदलने के बाद उसको जानकारी दी जानी चाहिए. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक से ज्यादा जगहों पर खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर करना कानूनी अपराध है. इसके लिए सजा का भी प्रावधान है._
_निर्वाचन आयोग मतदाता को एक फोटो पहचान पत्र प्रदान करता है, जिसे निर्वाचकों का फोटो पहचान पत्र कहते हैं._
_कोई भी व्यक्ति मतदान तभी दे सकता है, जब उसका नाम चुनावी लिस्ट में शामिल हो. अगर किसी भी कारण से मतदाता सूची से नाम हटा दिया गया है, तो उसके पास वोटर आईडी होने के बावजूद भी मतदान डालने का अधिकार नहीं होता है._
_अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिक बन जाए, तो वह भारत में वोटिंग के सारे अधिकार खो देता है._
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