शहर आगमन की प्रशासन को सूचना देने की जिम्मेदारी स्वयं प्रवासी की- जिलाधिकारी


कानपुर। अन्य राज्यों  से आए प्रवासी कामगार की स्वंय यह जिम्मेदारी है कि वह शासन को अपने  आने की  सूचना दे कि वह बाहर से आया  है यह बात जिलाधिकारी कानपुर नगर डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने अधिकारियों से कहीं उन्होंने कहा अपने आने की सूचना  नही देने वाले  व्यक्ति की वजह से  यदि  कोरोनावायरस फैलता है  तो उसके खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जाएगी। वह व्यक्ति स्वयं अपनी आने की सूचना जिला प्रशासन के टोल फ्री नम्बर 18001805159 पर  भी दे सकता है।शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जो निगरानी समितिया कार्य कर रही है उनकी निगरानी   लेखपाल , नायब  तहसीलदार करेंगे  उनके द्वारा निगरानी सही हो रही है की नही यह क्रॉस चेक करेंगे। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की सूचना 112 तथा टोल फ्री नम्बर 18001805159 पर सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा।गांवो में मुनादी , दुद्दुगी बजाकर लोगो को जागरूक किया जाये कि उनके  गांव में कोई व्यक्ति बाहर से तो नही  आया है  यदि आया है तो उसकी सूचना प्रशासन को दे। गांवो में प्रत्येक दशा में सभी लोग मास्क लगाए उसका कड़ाई से पालन कराया जाये। ग्रामीण क्षेत्रो में यह सुनिश्चित किया जाये कि गांवो में 14 मई के बाद जो प्रवासी आए है और होम कोरोंटिन में है उन प्रवासियों पर कड़ी नजर रखी जाये की  कौन कौन प्रवासी 14 मई के बाद आया है उनकी कड़ी निगरानी  और सभी का लक्षण देखा  जाये कि उनमें कोरोना लक्षण तो नही पनप  रहा। यदि लक्षण पनप रहे है  तो उनको आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाये।

 

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