महिला कल्याण विभाग द्वारा चलायी जा रही महिलासशक्तीकरण हेतु अनेक प्रकार की योजनायें



  • बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजना के तहत कन्या भूर्ण हत्या का रोकथाम, कन्याओं की सुरक्षा व समृद्वि, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करनानये आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा कामन सर्विस सेन्टर/इन्टरनेट कैफे से http://sspy-up.gov.in पर आंंनलाइन करें।


कानपुर। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में चलाई जा रही योजनाओं में से एक महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं की सशक्तीकरण हेतु अनेक प्रकार की योजनायें चलायी जा रही है। 

जिला प्रोबेशन अधिकारी अभय कुमार ने बताया है कि बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं योजना के तहत कन्या भूर्ण हत्या का रोकथाम, कन्याओं की सुरक्षा व समृद्वि, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना, बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के सबसे बड़ा उद्देश्य लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना, पितृसत्ता को खत्म करना व महिला सुरक्षा एवं नारी सशक्तिकरण है।

उन्होंने बताया कि पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत आवेदन हेतु आवेदिका उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी हो, आवेदिका के पति की मृत्यु हो गयी हो, आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नही होनी चाहिये, आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोतों से रू0 2,00,000/- से अधिक नही होनी चाहिये, आवेदिका को राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ न प्राप्त हो रहा हो आदि निम्न पात्रता की शर्ते निर्धारित हैं।योजना के अन्तर्गत पेंशन धनराशि प्राप्त करने हेतु आंंनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नये आवेदकों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा कामन सर्विस सेन्टर/इन्टरनेट कैफे से http://sspy-up.gov.in पर आंंनलाइन करें। आवेदन हेतु अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, आयु सम्बन्धी प्रमाण पत्र (शैक्षिक अभिलेख/चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त), आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त), पति की मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण पत्र (स्थानीय निकाय/ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त), आधार कार्ड/आधार नम्बर, बैंक खाता की छायाप्रति, (IFSC CODE सहित), मोबाइल नम्बर (स्वयं अथवा निकटतम सम्बन्धी का) आदि दस्तावेज होना आवश्यक हैं।

आवेदन पत्रों की जांच प्रक्रिया हेतु शहरी क्षेत्र के आवेदकों का आवेदन उपजिलाधिकारियों की लाॅगिन में जाचं हेतु आंंनलाइन उपलब्ध रहता है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों का आवेदन खण्ड विकास अधिकारियों की लाॅगिन में जाचं हेतु आंंनलाइन उपलब्ध रहता है। जांचोपरान्त पात्रता की दशा में जिला प्रोबेशन अधिकारी की लाॅगिन में प्राप्त होने पर जनपद स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति के अनुमोदन के उपरान्त धनराशि अन्तरण हेतु जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा डाटा को फाइनल फ्रीज किया जाता है। धनराशि का अन्तरण निदेशालय स्तर से PFMS के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में अन्तरित किया जाता है। जनपद कानपुर नगर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त में 56,184 लाभार्थियों की धनराशि PFMS के माध्यम से खातों में अन्तरित की जा चुकी है।

पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान प्रक्रिया में आवेदिका को पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन हो रही हो। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को रू0 10,000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना से सम्बन्धित दो फार्म प्राप्त हुए है जिन्हें जाॅच हेतु सम्बन्धित उपजिलाधिकारी को प्रेषित किया गया है प्राप्त होते ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। 

दम्पत्ति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला की आयु 35 वर्ष से कम हो, पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला से पुर्नविवाह करने पर ₹ 11,000/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता अनुदान योजना के अन्तर्गत धारा 498 के अन्तर्गत वाद दाखिल करने हेतु कानूनी सहायता के रूप में एक मुश्त रकम ₹ 2,500/- की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना से सम्बन्धित 03 आवेदन फार्म प्राप्त हुये है जिन पर भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।

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