UP सरकार ने स्कूल फीस को लेकर लिया अहम फैसला नहीं होगी फीस में कोई बढ़ोतरी

 


उत्तर प्रदेश में स्कूल फीस को लेकर सरकार ने बेहद अहम आदेश जारी किया है। यह सभी स्कूल्स पर लागू होगा। लाखों पैरेंट्स के लिए यह खुशखबरी से कम नहीं है।
उत्तर प्रदेश के लाखों पैरेंट्स के लिए खुशखबरी है। कोरोना महामारी (Covid-19) के समय में यूपी सरकार (UP Govt) ने आपके लिए राहत की खबर दी है। राज्य सरकार ने स्कूल फीस (School Fees) को लेकर अहम फैसला लिया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल्स पर लागू होगा, चाहे वह किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त क्यों न हों।

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने राज्य के सभी स्कूल्स को निर्देश दिया है कि वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे। अगर कोई स्कूल सरकार के इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो पैरेंट्स उसके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट फीस रेगुलेटरी कमेटी के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई छूट दी गई है, जिसके बारे में आगे बताया जा रहा है।





इन मदों की फीस भी नहीं ले सकते स्कूल
यूपी सरकार ने स्कूल फीस के मामले में अन्य कई मदों में भी छूट देकर पैरेंट्स को राहत दी है। आदेश में कहा गया है कि क्योंकि स्कूल्स लंबे समय से बंद हैं और परीक्षाएं भी फिजिकली नहीं हो रही हैं, इसलिए एग्जाम फीस, स्पोर्ट्स, साइंस लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, एनुअल फंक्शन व ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी फीस नहीं ले सकते।
पहले ही स्कूल ने फीस बढ़ाकर ले ली, तो क्या होगा?
उत्तर प्रदेश सरकार की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (सेकंडरी एजुकेशन) आराधना शुक्ला द्वारा यह सरकारी आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 'अगर किसी स्कूल ने नये सत्र 2021-22 में फीस बढ़ाकर ली है, तो उन्हें आने वाले महीनों में उसे एडजस्ट करना होगा। स्कूल जो फीस 2019-20 में ले रहे थे, 2021-22 में भी उन्हें वही फीस लेनी है।'

आदेश में यह भी कहा गया है कि जो पैरेंट्स हर तिमाही में एकमुश्त फीस जमा करने में असर्थ हैं, स्कूल्स उन्हें हर महीने शुल्क भुगतान की अनुमति दें। इसके अलावा, अगर कोई पैरेंट कोविड संक्रमित होने के कारण किसी महीने में फीस जमा करने में असमर्थ हैं, तो स्कूल उनके मामले पर विचार करे। पैरेंट्स द्वारा लिखित अपील लेकर उन्हें अगले महीनों में किश्तों के जरिये फीस जमा करने की छूट दें।
कर्मचारियों को सैलरी
पैरेंट्स को फीस में राहत देने के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल टीचर्स (School Teacher Salary) और अन्य कर्मचारियों को सैलरी भी समय पर दें। स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर्स को निर्देश दिये गये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी स्कूल्स सरकार के इन आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma UP Deputy CM) ने कहा कि 'कोविड व लॉकडाउन के कारण कई लोगों की कमाई कम हुई है। इस बुरे वक्त में पैरेंट्स को राहत देने का यह सरकार का छोटा सा प्रयास है।'

यूपी सरकार ने स्कूल फीस के मामले में अन्य कई मदों में भी छूट देकर पैरेंट्स को राहत दी है। आदेश में कहा गया है कि क्योंकि स्कूल्स लंबे समय से बंद हैं और परीक्षाएं भी फिजिकली नहीं हो रही हैं, इसलिए एग्जाम फीस, स्पोर्ट्स, साइंस लैबोरेटरी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, एनुअल फंक्शन व ट्रांसपोर्ट के नाम पर भी फीस नहीं ले सकते।


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