एडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट लागू होंना जरूरी मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र




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पैरवी ना करने की चेतावनी देकर जान से मारने की धमकी दी जा रहीं है जिसके संबंध में पूर्व में अनेक ज्ञापन एवं पत्र प्रेषित किए जा चुके है 

भोपाल/ मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष मोनिका जैन एडवोकेट ने सूचना दी की
अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्र कुमार वलेजा एडवोकेट भोपाल ने आज  मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधि मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा को पूरे प्रदेश में अधिवक्ताओं के उपर हो रहे जानलेवा हमले को संज्ञान लेते हुए पत्र लिखकर अवगत कराया है कि हाल ही में अधिवक्ता शाबिस्ता जैकी भोपाल पर हुए प्राणघातक हमले एवं खण्डवा में नकाबपोश बदमाशो ने खानशाह बली अधिवक्ता के उपर जानलेवा हमला किया इसी तरह आए दिन अधिवक्ताओं पर निरंतर हमले हो रहे है और अधिवक्ताओं को प्रकरण में पैरवी ना करने की चेतावनी देकर जान से मारने की धमकी दी जा रहीं है जिसके संबंध में पूर्व में अनेक ज्ञापन एवं पत्र प्रेषित किए जा चुके है जिसमें अपर सचिव विधि विभाग द्वारा दि. 04.02.21 को प्रोटेक्शन एक्ट वर्तमान में विचाराधीन की जानकारी दी गई थी इसके पश्चात् पुनः एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की कार्यवाही को प्रक्रियाधीन होने की कार्यवाही की सूचना अपर सचिव विधि द्वारा पत्र क्रमांक 1465/21 ब दि. 06.04.2021 को दी गई थी इसके पश्चात् पुनः एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने के संबंध में पत्र लिखे जाने पर पुनः दिनांक 19.05.2021 को पत्र क्र. 1749/ 21  को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रक्रियाधीन होने की जानकारी अपर सचिव विधि द्वारा दी गई। इसके साथ ही अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच द्वारा तैयार किया गया एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट हिंदी अंग्रेजी संस्करण भी पूर्व में भेजा जा चुका है। परंतु आज दिनांक तक उक्त संबंध में कोई भी जवाब या प्रगति नहीं बताई गई है । पत्र में आगे एडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट को प्राथमिकता के आधार पर वकीलों पर हो रहे जानलेवा हमलो को दृष्टिगत रखते हुए म. प्र. में शीघ्र ही आने वाले मानसून सत्र में  विधानसभा में पारित कर लागू करने को कहा गया है साथ मुख्य मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को उनके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाते हुए कहा है कि प्रदेश के समस्त अधिवक्ता उनके द्वारा संकल्पित घोषणा वर्ष 2018 के प्रति आशान्वित है तथा पत्र में यह भी बताया गया है कि राजस्थान सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लागू कर दिया गया है। इसी क्रम में अब मध्य प्रदेश में भी लागू आगामी मॉनसून सत्र में लागू करने का पत्र में जोर दिया गया है

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